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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मौसम खरीफ 2023 की फसलों का ऋणी व अऋणी कृषक संबंधित वित्तीय संस्थाओं (व्यवसायिक, ग्रामीण, सहकारी बैंक) व कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा अधिसूचित फसलो का बीमा 31 जुलाई तक बीमा करवा कर योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। इस संबंध में जिले के कृषकों में फसल बीमा के प्रति जागरूकता लाने व प्रचार प्रसार के लिए उपसंचालक कृषि श्री बी.एल. मालवीय ने आज एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड के प्रचार रथ को उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
इस मौके पर सहायक संचालक श्री जितेन्द्र सिह राजपूत एवं कृषि विभाग के समस्त अधिकारी व फसल बीमा कंपनी के जिला प्रबंधक श्री सौरभ जैन, तहसील प्रतिनिधि अन्य लोग मौजूद थे।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत मौसम खरीफ़ 2023 के लिए अधिकृत पटवारी हल्का अंतर्गत किसानों की फसलों का बीमा करने के लिए बैंकों द्वारा प्रीमियम जमा किए जाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित है। बैंक द्वारा किसानों के लिए भारत सरकार का फसल बीमा पोर्टल पर बैंक द्वारा समय सीमा में प्रविष्टि किया जाना आवश्यक है। उप संचालक कृषि श्री बी एल मालवीय जी ने बताया कि बोई गई फसलों की बाढ़ प्रतिकूल मौसम प्राकृतिक आपदाओं से क्षति की स्थिति में बीमित फसल के नुकसान होने पर और किसानों की आय जोखिम को कम करने के लिए सरकार द्वारा किसान हितेषी योजना फसल बीमा में अधिक से अधिक किसान जुड़े तथा अऋणि किसान बैंक कॉमन सर्विस सेन्टर तथा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से निर्धारित तिथि तक फसल बीमा करा सकते हैं।
बीमा के लिये आवश्यक दस्तावेज भू ऋण अधिकार पुस्तिका, बैंक खाते की पासबुक, आधार कार्ड, पटवारी द्वारा जारी फसल बुवाई का प्रमाण पत्र होंगे।